
— RI News Desk | 26 जून 2026 | सुबह 7:00 बजे
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये के गबन मामले में पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक लगभग 79 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे मामले में बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों की भी भूमिका सामने आई है। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पांच से छह कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल
शुक्रवार को सभी गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
79 लाख रुपये की बरामदगी
जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर करीब 79 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार बरामद रकम का सत्यापन किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कुल कितनी राशि का गबन हुआ है।
SBI कर्मचारियों की भूमिका की जांच
जांच में बैंकिंग लेनदेन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां भारतीय स्टेट बैंक के पांच से छह कर्मचारियों की संभावित भूमिका की जांच कर रही हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और बैंक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
कैसे सामने आया पूरा मामला?
प्रारंभिक जांच में मंदिर के चढ़ावे के हिसाब-किताब में अनियमितता सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष जांच शुरू की। जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई।
पुलिस की जांच जारी
अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यदि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।
निष्कर्ष
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों का जेल जाना जांच का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि पूरे वित्तीय नेटवर्क की जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं।
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अभी शॉप करेंस्रोतः आरआई न्यूज फीड नेटवर्क (एकीकृत) | संपादक मंडल: आरआई न्यूज डेस्क (RI News Desk)
📅 प्रकाशित तिथि: 26 Jun 2026 को 06:16 PM बजे | गाजीपुर, उत्तर प्रदेश



