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सुप्रीम कोर्ट UAPA जमानत नियम 2026: लंबी हिरासत पर बड़ी पीठ करेगी फैसला

नई दिल्ली, 22 मई 2026: Supreme Court UAPA Bail Ruling 2026 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा संवैधानिक कदम उठाते हुए UAPA के तहत जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को बड़ी पीठ (Larger Bench) के पास भेज दिया। अदालत ने कहा कि विभिन्न पीठों के फैसलों में “परस्पर विरोध” की स्थिति दिखाई दे रही है, इसलिए एक “authoritative ruling” आवश्यक है।

साथ ही अदालत ने 2020 दिल्ली दंगा मामले के दो आरोपियों — अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद — को छह महीने की अंतरिम जमानत भी प्रदान की।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2020 दिल्ली दंगा प्रकरण से जुड़ा है। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ के समक्ष हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यदि किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा गया हो और मुकदमे में अत्यधिक देरी हो रही हो, तो क्या ऐसी स्थिति में UAPA जैसी कठोर कानूनों की जमानत शर्तों को नरम किया जा सकता है या नहीं।

अदालत ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में “parity, consistency and institutional fidelity” बनाए रखना आवश्यक है। अदालत ने माना कि अलग-अलग मामलों में विभिन्न पीठों द्वारा दिए गए फैसलों में दृष्टिकोण का अंतर दिखाई देता है, जिसे स्पष्ट करने के लिए बड़ी पीठ का हस्तक्षेप जरूरी है।

सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि न्यायपालिका को “समाज के हित” और “आरोपियों के अधिकार” के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कठोर दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

देशभर में क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह मामला भविष्य में UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यदि बड़ी पीठ यह मानती है कि लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी जमानत का आधार बन सकती है, तो देशभर में कई मामलों में आरोपियों को राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सरकार का सख्त रुख भी इस बहस का प्रमुख हिस्सा बना रहेगा।


Byline: — RI News Desk


स्रोतः आरआई न्यूज फीड नेटवर्क (एकीकृत) | संपादक मंडल: आरआई न्यूज डेस्क (RI News Desk)

📅 प्रकाशित तिथि: 22 May 2026 को 11:12 PM बजे | गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

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