सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड फर्जी और अस्तित्व में न आने वाले जजमेंट्स का हवाला देने पर कहा कि यह साधारण गलती नहीं, बल्कि गंभीर मिसकंडक्ट है और इसके कानूनी परिणाम होंगे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और मामले की गहन जांच का आदेश दिया।
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