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सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत; एलओसी जारी की गई

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क्रूरता, उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और शारीरिक शोषण के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली के पति ऑस्ट्रियाई नागरिक पीटर हाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभिनेत्री द्वारा दायर की गई शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के कई प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही की गई है। अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 351(2) और 352 के तहत दर्ज की गई है, जो क्रूरता, नुकसान पहुंचाने, धमकी देने और निरंतर उत्पीड़न से संबंधित आरोपों से संबंधित है। यह मामला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत चल रही कार्यवाही से भी जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण मामले में, मुंबई पुलिस ने पीटर हाग के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। सूत्र बताते हैं कि यह कदम चल रही जांच में कथित असहयोग के कारण उठाया गया है। एलओसी आम तौर पर उन मामलों में जारी की जाती है जहां अधिकारियों का मानना ​​​​है कि एक आरोपी व्यक्ति पूछताछ से बच सकता है या जांच के दौरान देश छोड़ सकता है। हिंदी फिल्म उद्योग में सेलिना जेटली की सार्वजनिक प्रोफ़ाइल के कारण विकास ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई पूछताछ के दौरान जुटाए गए सबूतों और निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। अब तक, न तो पीटर हाग और न ही उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने आरोपों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है। मुंबई पुलिस कथित तौर पर बयान दर्ज करना जारी रख रही है और शिकायत से संबंधित प्रासंगिक सामग्री एकत्र कर रही है। मामले ने एक बार फिर घरेलू हिंसा, महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत नए लागू प्रावधानों के बढ़ते उपयोग के बारे में बातचीत को उजागर किया है।

सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत; एलओसी जारी की गई

Original Summary: Mumbai Police have registered an FIR against Austrian national Peter Haag, husband of Bollywood actress Celina Jaitly, following allegations of cruelty, harassment, criminal intimidation, and physical abuse. The complaint, filed…

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ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, लौवाडीह (Glorious Public School, Lauwadih)

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स्रोत: Bollywood Hungama

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स्रोतः आरआई न्यूज फीड नेटवर्क (एकीकृत) | संपादक मंडल: आरआई न्यूज डेस्क (RI News Desk)

📅 प्रकाशित तिथि: 09 May 2026 को 04:50 PM बजे | गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

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